PAN और TAN मे अंतर्
पैन और टैन मे अंतर
आयकर विभाग द्वारा PAN और TAN नम्बर जारी किया जाता है , जो एक UNIQUE नम्बर होता है अर्थात एक व्यक्ति को केवल एक ही नम्बर दिया जाता है जिसका उपयोग हम TAX और TDS दाखिल करने के लिये करते है
PAN :-
PAN का FULL FORM – PERMANEMT ACCOUNT NUMBER होता है, इसमे 10 अक्षरांक होते है इसकी वैधता जिन्दगी भर के लिये होती है ये प्लास्टिक का बना होता है इसका उपयोग विभिन्न TRANSACTIONS मे होता है जैसे – INCOME TAX RETURN दाखिल करने मे , लोन लेने मे , TAX का REFUND प्राप्त करने के लिये और इसका उपयोग पहचान के रूप मे भी किया जाता है
आयकर रिटर्न भरते समय सभी करदाताओ को पैन न. भरना अनिवार्य होता है
TAN:-
TAN का FULL FORM – TAX DEDUCTION AND COLLECTION ACCOUNT NUMBER होता है ये भी आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है इसमे भी 10 अंको का एक ALPHANUMERIC NUMBER होता है , टैन नम्बर का उपयोग TDS या TCS RETURN दाखिल करते समय किया जाता है
टैन नम्बर उन सभी लोगो के लिए अनिवार्य है जो अपनी आमदनी के स्त्रोतो पर कर का भुगतान करते है
दोनो को इसी उद्देश्य से बनाया गया है कि कर चोरी को रोका जा सके लेकिन आपको जानकर आश्च्रर्य होगा की इतने बडॆ देश मे केवल 1.5% लोग ही कर का भुगतान करते है
दोनो को ही ओनलाईन और ओफलाईन द्वारा बनवाया जा सकता है
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