राज्यपाल के बारे में जाने वो भी अपनी भाषा हिंदी में



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दोस्तो आज मैं आप सभी के लिये एक  और Topic लेकर आया हूँ . आज हम राज्यपाल के बारे में जानेंगे कि राज्यपाल क्या होता है , राज्यपाल की योग्यताएँ , राज्यपाल की शक्तियाँ , और
भी कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी साबित होंगी .

राज्यपाल (Governor) :-
                     अनुच्छेद 153 में राज्यपाल के बारे में उल्लेख मिलता है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा .
दोस्तो ऐसा भी हो सकता है कि एक ही राज्यपाल दो या दो से अधिक राज्यो का राज्यपाल  नियुक्त किया जा सकता है ..
राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है.
राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल , मुख्यमंत्री, मंत्रीपरिषद , और महाधिवक्ता आते हैं
राज्यपाल की सलाह के लिए एक मंत्रीपरिषद होता है जो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है .
भारत के केंद्रशासित प्रदेशो में उपराज्यपालो की नियुक्ति होती है , 7 केंद्रशासित प्रदेशो में से केवल 3 में ही उपराज्यपाल का पद है जो दिल्ली, अंडमान निकोबार, और पांडीचेरी हैं .
राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है ( ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 155 में बताया गया है )

राज्यपाल बनने के लिए योग्यताएँ :-
·         आयु कम से कम 35 वर्ष
·         भारत का नागरिक.
·         विधानसभा चुने जाने योग्य हो .

राज्यपाल को शपथ उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है (ये अनुच्छेद 159 में मिलता है)
राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्षो का होता है और संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नही है जिससे राज्यपाल को उसके पद से हटाया जा सके . सिर्फ राष्ट्रपति ही राज्यपाल को उसके पद से हटा सकता है .

राज्यपाल की शक्तियाँ :-
                    
                             


1 विधानमंडल सम्बंधित :- राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है .
·         विधानमंडल के पहले सत्र को राज्यपाल ही सम्बोधित करता है .
·         राज्य विधानमंडल में धन विधेयक पेश करने के लिये राज्यपाल की अनुमति आवश्यक है.
·         राज्यपाल धन विधेयक को छोङकर किसी भी विधेयक को पुन: विचार के लिए फिर से विधानमंडल में भेज सकता है . और यदि फिरसे वो विधेयक विधानमंडल मेमे पारित हो जाता है तो इस बार राज्यपाल उसे मानने के लिये बाध्य होगा .
·         यदि विधानमंडल का सत्र नही चल रहा है और राज्यपाल को लग रहा है कि तत्काल कार्यवाही जरूरत है तो राज्यपाल , विधानमंडल के अनुमोदन बिना ही अध्यादेश जारी कर सकता है जो 6 सप्ताह में विधानमंडल द्वारा पास करना होता है .
·         राज्यापाल विधानसभा को भंग कर सकता है और कभी भी विधानसभा बुला सकता है .

2 मुख्यमंत्री सम्बंधित शक्तियाँ :-
·         राज्यपाल , मुख्यमंत्री तथा मुख्यमंत्री की सलाह पर उसके मंत्रीपरिषद की नियुक्ति करता है .
3 न्यायाधीश सम्बंधित शक्तियाँ :-
·         जिला न्यायालयो के न्यायाधीशो की नियुक्ति राज्यपाल ही करता है.
·         उच्च न्यायालय के न्यायाधीशो की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को सलाह देता है

कुछ Important Points :-
·         भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल :- सरोजिनी नायडू .
·         राज्य में राष्ट्रपति शासन लगने पर राज्यपाल ही राज्य का प्रशासन चलाता है .
·         राज्य के लोक सेवा की नियुक्ति राज्यपाल करता है .


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