राष्ट्रपति से जुङे हर प्रश्न का उत्तर वो भी सरल तरीके से

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दोस्तो आज हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रपति के बारे में कि राष्ट्रपति बनने क लिए योग्यता क्या - क्या होनी चाहिये . राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है ? राष्ट्रपति की शक्तियो के बारे में , महाभियोग के बारे में और भी कई जानकारियाँ जो राष्ट्रपति से जुडी हुई हैं .

राष्ट्रपति : -राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 52- 62 मे दिया गया है . हम इसको कुछ पोईंट्स के हिसाब से देखेंगे  तो शुरू करते हैं :-

·         भारत का एक राष्ट्रपति होगा   ( अनुच्छेद -52 )
·         राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है .

अब दोस्तो यहाँ पर एक चीज और आती है कार्यपालिका 

कार्यपालिका
राष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति
प्रधानमंत्री
मंत्रिपरिषद

राष्ट्रपति , उपराष्ट्रपति , प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के समूह को कार्यपालिका कहते है .

राष्ट्रपति की योग्यता :-भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए क्या-क्या योग्यताएँ होनी चाहिये वो निम्न हैं ----

·         भारत का नागरिक होना चाहिए .
·         न्यूनतम आयु - 35 वर्ष .
·         लोकसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिये .

राष्ट्रपति का चयन :-:राष्ट्रपति के चयन के बारे में अनुच्छेद 54 मे वर्णन किया गया है 
लोकसभा के निर्वाचित सदस्य
          +
राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य
           +
राज्य के निर्वाचित विधायक

लोकसभा के निर्वाचित सदस्य , राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यों के विधायक  (29 राज्य और 2 केंद्रशासित प्रदेश के विधायक ) मिलकर राष्ट्रपति के लिए वोट डालते हैं.
राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति :-
                 एकल सक्रमणीय वोट पद्धति ( Single Transferable Voting System)
अब ये एकल संक्रमणीय वोट पद्धति क्या होती है ?
                                         आप सभी ने लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में कभी न कभी वोट तो अवश्य दिया होगा इसमे क्या होता है कि हमे सभी प्रत्याशियों मे से किसी एक को चुनकर उसे वोट देना होता है . लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नही होता है . इसमे जितने भी Candidates होते है उन्हे Priority के हिसाब से सभी को वोट देना होता है
For Example :- मान लिजिये राष्ट्रपति के 3 उम्मीदवार है A , B और C. तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य , राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यों के विधायक  इन सभी को वोट देंगे लेकिन Priority के हिसाब से कि पहली पसंद क्या है, दूसरी पसंद क्या है ,और तीसरी पसंद क्या है . इसी को Single Transferable Voting System कहते हैं

शपथ :-  राष्ट्रपति को शपथ, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है

राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है और ये कहा गया अनुच्छेद 61 में -

महाभियोग की प्रक्रिया संसद से शुरू होती है . संसद में दो सदन होते हैं -

1 लोकसभा

2 राज्यसभा

अब ये प्रक्रिया किसी भी सदन से शुरू हो सकती है लोकसभा या राज्यसभा दोनो में से किसी से भी .

अब हम आप को ये प्रक्रिया समझाते है कि ये कैसे होती है -

मान लिजिये ये महाभियोग की प्रक्रिया लोकसभा से प्रारम्भ होती है तो इसमे क्या होगा -

1- लोकसभा के 1/4 लोग लिखित में नोटिस देंगे - राष्ट्रपति को .

2- अब नोटिस देने के 14 दिन बाद लोकसभा में वोटिंग होती है और यदि 2/3 वोट मिल गये तो प्रस्ताव आगे बङेगा और राज्यसभा में जायेगा .

3 - अब राज्यसभा मे वोटिंग होगी और यदि 2/33 वोट मिलते हैं तो राष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जायेगा .

राष्ट्रपति के अधिकार :-

1 राष्ट्रपति निम्नलिखित लोगो की नियुक्ति करता है -
·         प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रीपरिषद की.
·         सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिशो की नियुक्ति .
·         महान्यायवादी (Attorney general of India) की नियुक्ति करता है .
·         लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यो की नियुक्ति करता है .
·         वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति .
·         राज्यो के राज्यपालो की नियुक्ति करता है .

2 - राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है .
संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक पहले अनुमोदन के लिये राष्ट्रपति के पास जाता है और वहाँ पास होने के बाद ही वो कानून बनता है .
3 - राष्ट्रपति के पास एक विशेष power होती है जिसे Pocket Veto कहते हैं .
Pocket Veto क्या है ?
Pocket Veto एक ऐसी शक्ति है जो केवल राष्ट्रपति के पास होती है
मान लिजिये संसद से कोई विधेयक पारित होकर राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति  उस विधेयक का न कोई जवाब देना चाहता है , न उसे पुनर्विचार के लिए संसद में भेजना चाहता है , और न ही उसे पास करना चाहता है तो राष्ट्रपति के पास एक शक्ति होती है जिसका इस्तेमाल करके वो ऐसा कर सकता है जिसे Pocket Veto कहते हैं .

कुछ महत्वपूर्ण Points :-
1 - राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के अंतर्गत एक शक्ति प्राप्त है जिसकी मदद से वो किसी भी अपराधी की सजा माफ कर सकता है .
2 - देश की तीनो सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होता है .
3 - राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है .
4 - संसद के सदस्यों को चुन सकता है -
    लोकसभा -  लोकसभा के लिए 2 सदस्य राष्ट्रपति चुन सकता है जो आंग्ला भारतीय समुदाय के हों .
    राज्यसभा -  राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को जो कला , साहित्य , पत्रकारिता , विज्ञान , सामाजिक कार्यो के क्षेत्र से जुङे हों .

संसद के दोनो सदनो का सन्युक्त सत्र राष्ट्रपति बुला सकता है

राष्ट्रपति के आपातकाल शक्तियाँ :-
संविधान में 3 प्रकार के आपात काल का प्रावधान है -

1 - अनुच्छेद 352 - राष्ट्रीय आपातकाल :- युद्ध , बाहरी आक्रमण , सशस्त्र विद्रोह   इन तीनो परिस्थितियों मे राष्ट्रीय आपातकाल लगता है .
 अबतक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुके है -
1 - 1962  भारत - चीन युद्ध में
2 - 1971  भारत - पाकिस्तान युद्ध में
3 - 1975 आंतरिक अशांति के कारण ( 44वे संशोधन में आंतरिक अशांति के जगह सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया है )

2 - अनुच्छेद 356 - राज्य में राष्ट्रपति शासन
 
3 - अनुच्छेद 360 - वित्तीय आपातकाल
·         एक मात्र व्यक्ति जो 2 बार राष्ट्रपति रहे - डाँ. राजेंद्र प्रसाद ( बिहार से )
·         पहली महिला राष्ट्रपति - प्रतिभा पाटिल
·         निर्विरोध जीतने वाले राष्ट्रपति  - निलम संजीव रेड्डी
·         कितने राष्ट्रपति की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई - 1 जाकिर हुसैन   2 - फखरूद्दीन अली अहमद

 दोस्तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेख बहुत अच्छा लगा होगा अब राष्ट्रपति से सम्बंधित कोई भी प्रश्न आ जाये उसका जवाब हमारे पास है


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